लखनऊ, जुलाई 31 -- प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश डॉ. नेमी को चार्ज लेने से रोकने के आरोप का मामला लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक के बावजूद उन्हें कार्य करने से कथित तौर पर रोकने के मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा को विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी 11 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने डॉ. नेमी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया है। याचिका में प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा, कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम सिटी राजेश कुमार, एसीपी अभिषेक पांडेय, चके...
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