लखनऊ, जुलाई 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), कानपुर डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने डॉ. नेमी को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। न्यायालय ने डॉ. नेमी को अंतरिम राहत देते हुए, राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने डॉ. नेमी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याची ने 19 जून 2025 के निलंबन आदेश को उक्त याचिका में चुनौती दी है। याची के अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा की दलील थी कि याची को बिना कोई जांच शुरू किए निलंबित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि याची पर जो आरोप लगा एगए हैं उनमें मेजर पेनाल्टी (बड़ी सजा) की गुंजाइश नहीं है लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपी...
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