नई दिल्ली, फरवरी 23 -- जबरन उगाही और धमकी देने के आरोपों में जेल में बंद कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने दुबे को मामले की जांच और ट्रायल में सहायोग करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने जांच पूरी होने तक दुबे के कानपुर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जस्टिस संजय करोल और ए.जी. मसीह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 27 अक्तूबर 2025 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील का निपटारा करते हुए दुबे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दुबे को जमानत देने के इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने जेल में बंद दुबे को 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया। साथ ही, जिला अदालत को इस मामले की ट्रायल में तेजी लाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम क...