बरेली, नवम्बर 18 -- बरेली, विधि संवाददाता। महिला समूह के लोन घोटाले में आईआईएलएल समस्ता फाइनेंस के कस्टमर रिलेशनशिप आफिसर उमाशंकर की अग्रिम जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक जज अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम सुरेश साहू ने बताया कि आईआईएलएल समस्ता फाइनेंस के एरिया मनैजर छेदालाल ने कस्टमर रिलेशनशिप आफिसर उमाशंकर के खिलाफ थाना नवाबगंज में फर्जी लोगो को लोन देकर और महिला समूह की लोन की किश्तों को जमा ना करके तीन लाख 55 हजार 540 रूपये का घोटाला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।गिरफ्तारी से बचने को उमाशंकर ने अग्रिम जमानत को अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी।

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