नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सर्वेक्षण स्वैच्छिक होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें इस सर्वेक्षण पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा, ''हमें चल रहे सर्वेक्षण पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि एकत्र किए गए आंकड़ों का खुलासा किसी के साथ नहीं किया जाए। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (केएससीबीसी) यह सुनिश्चित करेगा कि आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहें।'' इस दौरान ने हाईकोर्ट में यह सार्...