नई दिल्ली, जुलाई 15 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स को उपलब्ध कराए। अदालत ने रिपोर्ट को गोपनीय रखने के राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं मामलों में सीलबंद लिफाफे में जानकारी रखने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित या गोपनीयता अधिकारों से संबंधित हों और इस मामले में ये मानक लागू नहीं होते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी की। पीठ इस बारे में सुनवाई कर रही थी कि भगदड़ पर स्वत: संज्ञान ले...
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