नई दिल्ली, फरवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के भाजपा विधायक बी.ए. बसवराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने हत्या के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप एक जन प्रतिनिधि हैं। आपको साहस के साथ आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि मैं किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने को तैयार हूं। मुख्य न्यायाधीश के साथ पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे। बसवराज को 15 जुलाई, 2025 को शिवप्रकाश उर्फ बिकला शिव की हत्या के मामले में बतौर आरोपी नामजद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने के बाद बसवराज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अर्जी वापस लेने की अनुमति ...