महाराजगंज, अप्रैल 11 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत आवेदन कर बिना ब्याज का कर्ज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवदेन के बाद पात्रता की जांच होगी। जांच में सही होने पर संबंधित बैंक को फाइल भेजी जाएगी। बैंकों के माध्यम से अधिकतम पांच लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ऋण के बदले किसी प्रकार का ब्याज नहीं जमा किया जाएगा। ऋण की धनराशि को चार वर्ष के अंदर लौटाना होगा।

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