नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ की जांच सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर संज्ञान लिया। एक वकील ने पीठ को बताया कि सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल जज ने कहा कि वह भगदड़ की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध कीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता-नेता विजय की राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए तीन अक्तूबर को एक विशेष जांच दल (...