आगरा, जुलाई 23 -- पहले छोटे भाई की पत्नी ने जेठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। बाद में दोनों पक्षों द्वारा पारिवारिक मामला होने पर राजीनामा कर कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपित जेठ को उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के आदेश दिए। लोहामंडी निवासी वादिया ने अपने जेठ के विरुद्ध घर में घुसकर गाली गलौज करने के मामले में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने आरोपित जेठ को तलब करने के आदेश दिए थे। अधिवक्ता प्रदीप राठौर द्वारा पारिवारिक मामला होने पर दोनों पक्षों को समझाने पर वादिया ने अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर मुकदमा आगे नहीं चलाने और आरोपित जेठ से राजीनामा करने की बात कही। अदालत ने आरोपित जेठ को उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के आदेश दिए।

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