अलीगढ़, फरवरी 4 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां कस्बे में हुए करन हत्याकांड में जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी। 11 अक्टूबर 2025 को जवां सिकंदरपुर निवासी करन पुत्र मेघ सिंह की दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी थी। करन नोएडा में नौकरी करता था। घटना से कुछ घंटे पहले ही गांव आया था। करन की मां ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया था, जिनमें दो नाबालिग थे। छह लोगों को जेल भेजने के साथ नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। करन द्वारा मुख्यारोपी असद के परिवार की युवती का फोटो इंस्टाग्राम पर डालने को लेकर घटना की गई थी। इसके विरोध में अगले दिन कस्बे में जमकर बवाल हुआ था। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि इदरीश, नफीस खां, अनस, अल्तमश व अयान की ओर...
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