पीलीभीत, अप्रैल 10 -- सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी प्रियंका मौर्य ने चेक बाउंस होने के बाद भी भुगतान न करने के दोष सिद्ध अभियुक्त को एक लाख 60 हजार रुपए जुर्माना समेत छह माह कैद की सजा सुनाई। सदर कोतवाली के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी राकेश कुमार पुत्र बालकराम ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि कोतवाली क्षेत्र के आसाम चौराहा निवासी जागीर सिंह पुत्र दिलीप सिंह से उसकी घनिष्ठता है। जागीर सिंह ने जरूरत बताते हुए 28 अप्रैल 2017 को एक लाख रुपए नकदी के रुप में एक साल के लिए उधार लिए थे। समय पूरा होने के बाद जब उससे रुपयों का तकादा किया तो उसने बैंक आफ बड़ौदा का एक लाख रुपए का चेक दे दिया। भुगतान के लिए उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक अनादर हो गया। यह बात आरोपी को बताई तो उसने भ...
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