फरीदाबाद, मार्च 9 -- पलवल, वरिष्ठ संवाददाता। जीएसटी कर बकायादार 31 मार्च तक जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते है। इसके तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज व जुर्माने में छूट दी जाएगी, जिसमें उनकी कुल देयता में कमी आएगी। करदाताओं को मात्र बकाया कर का ही भुगतान करके ब्याज व जुर्माने की माफी के लिए जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त डाॅ. शोभिनी माला ने बताया कि यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी, जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का बकाया हैं। योजना के तहत ब्याज व जुर्माना में माफी का प्रावधान है, जिसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए देय कर राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा 31 मार्च तक किया जाना चाहिए। उन्होंने पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण करवाते हुए सरकार की इस योजना का ला...
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