शामली, जून 27 -- ।जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसानों को कीटनाशक क्रय करने पर कैश मेमो अवश्य दें, जिसमें रसायन का नाम, बैच नंबर, निर्माण एवं अवसान तिथि तथा मूल्य अंकित हो। विक्रेता अपने स्टॉक व बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखें। कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अंतर्गत माह की 25 तारीख तक बिक्री व वितरण की सूचना कार्यालय में देना अनिवार्य है। उन्होने चेतावनी दी कि निरीक्षण में कमी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए रसायन सीज किए जाएंगे व मुकदमा चलाया जाएगा।
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