नई दिल्ली, जनवरी 12 -- मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता कमल हासन के नाम और तस्वीरों के अवैध इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी। हासन ने कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 'नीये विदई' नाम की चेन्नई की एक फर्म बिना इजाजत के उनकी तस्वीर, नाम, 'उलगनायगन' टाइटल और उनके मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करके टी-शर्ट और शर्ट बेच रही है। जब यह मामला जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति के सामने आया, तो एक्टर की तरफ से सीनियर वकील सतीश पारसरन और एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम ने व्यक्तित्व के अधिकार की सुरक्षा के लिए बहस की और किसी भी संस्था को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, टाइटल या डायलॉग का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया। इन दलीलों को मानते हुए, जज ने हासन के नाम और पहचान के अनाधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी।...
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