लखनऊ, दिसम्बर 6 -- यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। 31 मार्च 2025 तक एक बार भी बिजली का बिल जमा न करने वाले ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच पहली बार कुछ बिल जमा कर दिया है, उन्हें भी बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन एमडी पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एके शर्मा के मुताबिक क्षेत्र में रहने के दौरान तमाम लोगों ने उनसे इस संबंध में शिकायत की थी। इसके समाधान के लिए ही यह विकल्प लाया गया है। ऐसे उपभोक्ता 11 दिसंबर से योजना में पंजीकरण करवा सकेंगे। योजना का लाभ 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा।बदायूं में ओटीएस योजना में 100 पंजीकरण, 13.17 लाख की वसूली वहीं बदायूं जिले के बिल्सी नगर समे...