नई दिल्ली, मार्च 18 -- दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कपिल मिश्रा के वकील जेठमलानी ने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की अपील की थी। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मंत्री के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामला बुधवार को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस चरण में मुकदमे पर रोक लगाना जरूरी नहीं है और कार्यवाही जारी रखने से कोई पक्षपात नहीं होगा। कोर्ट ने कपिल मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे जेठमलान...
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