मेरठ, फरवरी 8 -- जिले के चर्चित कपसाड़ कांड में मुख्य आरोपी पारस सोम की उम्र के निर्धारण को लेकर कानूनी खींचतान तेज हो गई है। आरोपी के बालिग या नाबालिग होने के विवाद पर शनिवार को अपर जिला जज (स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट) के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। चर्चित कपसाड़ कांड में महिला की हत्या के आरोपी पारस सोम के बालिग या नाबालिग होने पर शनिवार को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट के यहां सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने न्यायालय में कहा कि आरोपी की उम्र की जांच के लिए उसका पांचवीं कक्षा का रिकॉर्ड तलब किया जाए। आरोपी के अधिवक्ता संजीव राणा द्वारा कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जन्मतिथि दसवीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर होती है, इसलिए प...