बदायूं, नवम्बर 4 -- बदायूं। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को खुशखबरी दी है। बताया, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में बोर्ड द्वारा 13 अक्तूबर 2025 को संशोधन किया गया है। जिसके तहत पूर्व की व्यवस्था अनुसार विवाह के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन किया जाता था, वर्तमान व्यवस्था अनुसार ऑनलाइन आवेदन छह महीने के अंदर की व्यवस्था की है। योजना अनुमन्य हितलाभ स्वाजातीय विवाह की स्थिति में 55 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार कर दिये हैं। अंतरर्जातीय विवाह की स्थिति में 61 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये कर दिया गया है।

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