मोतिहारी, फरवरी 24 -- मोतिहारी,वि.स.। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, मोतिहारी की न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना कुमारी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में नामजद अभियुक्त को ढाई वर्षों के सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मेहसी थाना क्षेत्र के उझिलपुर निवासी गणेश सहनी के पुत्र करण कुमार को हुई। इस संबंध में पुअनि सौरभ कुमार के बयान पर मेहसी थाना में वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 17 सितंबर 2024 को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से पिस्टल के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस बल जब चिन्हित स्थान पर पहुंची तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन उ...