मुरादाबाद, मार्च 6 -- सात साल पुराने मामले में युवक पर जानलेवा हमले में दोषी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। प्रेम संबंधों में प्रेमिका के पति पर युवक ने हमला किया था। जिला जज भानुदेव शर्मा ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कटघर के देथहरी गांव के डालचंद ने 1 फरवरी 2018 को तहरीर देकर बताया था कि भाई राजाराम एक्सपोर्ट फर्म में काम करता है। सुबह इलाज के लिए निकला था पर रास्ते में अज्ञात ने उसको गोली मारकर दी थी। उसे मेरठ रेफर कर दिया था। घटना से पहले भी उसपर जानलेवा हमला हो चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की। पता चला कि राजाराम की पत्नी से मझोला निवासी राजू कश्यप के प्रेम संबंध थे। प्रेम में बाधक बनने पर राजाराम को राजू मारना चाहता था। हमले में आरोपी राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई जिला ज...
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