मुरादाबाद, जनवरी 13 -- मुरादाबाद। एडीजे-13 चंचल की अदालत ने यूरिया से कच्ची शराब बनाने वाले चार दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना भोजपुर पुलिस ने बीती 27 फरवरी 2018 की रात 11 बजे क्षेत्र के खानपुर गांव के जंगल में दबिश देकर नागफनी के नवाबपुरा निवासी विनोद सैनी, राजपाल सैनी, भोजपुर के खानपुर निवासी अरुण और राकेश को गिरफ्तार किया था। चारों यूरिया से कच्ची शराब बना रहे थे। मौके से शराब बनाने के उपकरण, यूरिया खाद बरामद हुआ था। इस मामले में एसआई मुकेश राजौरा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत में चली। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कारावास की सजा और उन पर 2-2 हजार का जुर्माना लगाया है।...
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