हाथरस, मई 12 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला हाथरस। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर के नवल नगर निवासी एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की सीनियर अकाउंटेंट को उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी को 30 फीसदी धनराशि की कटौती करके शेष धनराशि 84 हजार रुपए वापस दिए जाने के आदेश दिए हैं। रामकुमार शर्मा एडवोकेटे के मुताबकि शहर के नवल नगर की रहने वाली भारतीय स्टेट बैंक की कर्मचारी शिल्पी अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। कहा था कि मैंने ओला इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के अधीन ओला इलेक्ट्रिक स्टोर गिजरोली के यहां से स्कूटर 26 सितंबर 2023 को खरीदा। करीब 9 महीने बाद इसमें खराबी आ गई। शिकायत के बाद वाहन को अलीगढ़ वर्कशॉप पर सही करने के लिए भेजा। यहां कुछ काम करने के बाद ई स्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.