आगरा, मई 23 -- भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध रिवीजनकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया गया। जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत ने सुनवाई के लिए दो जून नियत की है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 24 को कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। मामले में कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने बहस की थी। सुनवाई के बाद छह मई को अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया था ...
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