पटना, जुलाई 3 -- पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद जिले के सिविल कोर्ट में लोक अभियोजक (पीपी), अपर लोक अभियोजक (एमपीपी), सरकारी वकील (जीपी) और सहायक सरकारी वकील (एजीपी) की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 अगस्त तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने सुरेश कुमार और तीन अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामलें में विधि विभाग, महाधिवक्ता, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और औरंगाबाद डीएम को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि औरंगाबाद सिविल कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पीपी, एमपीपी, जीपी और एजीपी आदि की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इन नियुक्तियों में बड़े ...
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