औरंगाबाद, फरवरी 6 -- बिहार सरकार के विधि विभाग ने लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में शुक्रवार को सचिव सह विधि परामर्शी अंजनी कुमार सिंह द्वारा डीएम को पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार औरंगाबाद जिले के लिए अधिवक्ता अजय कुमार को लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और अवधि समाप्ति से चार माह पूर्व नई नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस नियुक्ति के साथ ही जिले में पूर्व से नियुक्त लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी। पर्व के कई वर्षों से लोक अभियोजक को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा तथा उनके कर्तव्य और दायित्व के संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। यह आदेश सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बता दें कि इसके पहले ल...