नई दिल्ली, मई 28 -- ओडिशा की एक जिला अदालत ने शादी के तोहफे में पार्सल बम भेजकर दूल्हे समेत दो लोगों की हत्या करने के मामले में कॉलेज के एक प्रवक्ता को बुधवार को उम्रकैद सुनाई है। सरकारी वकील चित्तरंजन कानूनगो ने बताया कि पटनागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सोनाली पटनायक ने 62 गवाहों, 100 दस्तावेजी साक्ष्यों और 51 भौतिक वस्तुओं की जांच के बाद आरोपी पुंजीलाल मेहर (56) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने उसे हत्या, हत्या का प्रयास और अपराध के साक्ष्य नष्ट करना तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दो धाराओं के तहत आजीवन कारावास, दो आरोपों के तहत 10 साल कारावास और एक अन्य आरोप के तहत सात साल कारावास की सजा सुनाई है। कानूनगो ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह था मामला भैंसा के ज्योति...
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