भदोही, फरवरी 22 -- भदोही, संवाददाता। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा द्वारा वूलन जैकेट की जगह छोटे बच्चों का जींस भेजने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया। 55 हजार रुपये जुर्माना के साथ ही 26,520 ब्याज सहित लौटने का आदेश दिया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि उपभोक्ता को गलत सामान भेजे जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही ने कड़ा रुख अपनाया है। अरुण कुमार मोदनवाल निवासी जीटी रोड, जंगीगंज बाजार ने 21 नवम्बर 2023 को मिंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लार्ज साइज जैकेट 26,520 में खरीदा था। आरोप था कि डिलीवरी मिलने पर पार्सल खोलने पर जैकेट के स्थान पर कम कीमत का किड्स हाफ पैंट प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा तत्काल शिकायत, रिटर्न अनुरोध और नोटिस भेजे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान व...