बहराइच, दिसम्बर 2 -- बहराइच। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नवीन व्यवस्था के तहत अब 20 हजार रूपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र में सहायक महानिरीक्षकों को नवीन व्यवस्था के तहत 20 हजार रूपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-भुगतान के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सहायक महानिरीक्षक निबंधन बहराइच एसबी चंद्र द्वारा सभी उपनिबंधक कार्यालयों को नवीन व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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