लखनऊ, जुलाई 17 -- महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक वाहनों के चालकों को अपने वाहनों पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना होगा। ओला और उबर कैब के चालक भी इस दायरे में आएंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने 26 मई को परिवहन विभाग से व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद बुधवार को एआरटीओ प्रवर्तन ने सभी पंजीकृत ई-रिक्शा, ओला, ऊबर, रैपिडो और ऑटो रिक्शा चालकों को निर्देश दिया है कि अपने वाहन के अंदर 15 दिन के भीतर चालक का नाम, चालक का मोबाइल नंबर और चालक का आधार नंबर अंकित कर ले। अन्यथा वाहन स्वामी व चालक के विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। चालकों की पहचान में होगी आसानी कई बार घटना के बाद चालक भाग जाते है...