वाराणसी, दिसम्बर 10 -- वाराणसी। अपर जिला जज (14 वें) सुधाकर राय ने शराब विक्रेता पर एसिड फेंकने के मामले में बड़ी पियरी (चौक) निवासी राज अली को पांच कैद की साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि से 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिया है। अभियोजन की ओर एडीजीसी रोहित मौर्य ने पैरवी की। मैदागिन स्थित देसी शराब की दुकान के विक्रेता पवन सिंह ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 13 अगस्त 2014 की सुबह राज अली दुकान पर आया और मुफ्त में शराब देने के दबाव डाला। इनकार करने पर धमकी देते हुए चला गया। उसके बाद रात में दुकान पर पहुंचा और पवन पर तेजाब फेंक कर भाग निकला। इसमें पवन गंभीर रूप से झुलस गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।...