नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- एसिड अटैक मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2018 के एसिड अटैक मामले में आरोपी महिला सुमन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और आरोपी ने जानबूझकर लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आदेश में कहा कि सुमन पीड़िता की दूर की रिश्तेदार है और उसे 2018 से भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। अदालत ने माना कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सीधे और स्पष्ट हैं। यह मामला शाहबाद डेयरी थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 326ए, 328 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता अदिति दराल ने बताया कि घटना के दौरान सुमन ने अपनी सा...
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