मैनपुरी, अप्रैल 28 -- एसिड अटैक से पीड़ित लोगों को तत्काल उपचार मिलेगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तहत सीएमओ ने भी सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। एसिड अटैक से जुड़ी घटनाएं बेहद खौफनाक मानकर इसे बेहद संगीन अपराध घोषित किया गया है। एसिड अटैक की धमकी देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का कानून है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैनपुरी सीएमओ डा. आरसी गुप्ता को एसिड अटैक पीड़िताओं को उपचार दिलाने की गाइड लाइन भेजी है। निर्देश दिए गए हैं कि एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल उपचार दिलाने की व्यवस्था अभी अपेक्षित नहीं है इसलिए एसिड अटैक से पी...
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