आगरा, जनवरी 7 -- एससी-एसटी ऐक्ट समेत अन्य में आरोपियों को राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपित विनोद कुशवाह और भोला उर्फ रामगोपाल निवासीगण शमसाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि थाना कोसीकलां मथुरा में अपहरण आदि के मामले में वादी और उसकी पुत्री की गवाही मथुरा कोर्ट में होनी थी। उक्त मामले का अभियुक्तगण विनोद व भोला वादी और उसके परिजनों पर मुकदमा वापस लेने के लिए बार-बार धमका रहे थे। जिस कारण वादी को अपना गांव छोड़ कर थाना न्यू आगरा क्षेत्र में किराये पर रहने को मजबूर होना पड़ा। 13 सितंबर 2016 की रात आरोपित दरवाजा खोल घर में घुस आए। गाली गलौज, अभद्रता और जाति सूचक शब्द कहते हुए धमकाया कि गवाही दी तो जान से मार देंगे। मामले में वादी समेत चार क...