औरंगाबाद, मई 14 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एससी-एसटी एक्ट के एक मुकदमे में बुधवार को पति-पत्नी को सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट इसरार अहमद ने परिवाद संख्या-53/22 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त सरोज यादव और उनकी पत्नी बबीता देवी को सजा सुनाई। अभियुक्त सरोज यादव को भादंवि धारा-354 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है। भादंवि धारा 341 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है। भादंवि धारा 504 में पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है। एससी-एसटी एक्ट में छि महीने की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शक्ति कुमार सिंह ने बताया कि बबीता देवी को भादंवि धारा 354 में छोड़ कर अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों को 7 मई को दोष...