दरभंगा, जून 19 -- लहेरियासराय। एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को मारपीट व अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कोरा निवासी चार अभियुक्तों दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बहस की। श्री कुंवर के अनुसार पांच आरोपितों के विरुद्ध 29 अक्टूबर 2024 को आरोप गठन किया गया। न्यायालय ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कोरा निवासी राजकुमार मंडल, सुमन कुमार मंडल, बिनोद मंडल व रितेश मंडल को धारा 323 और एससी-एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोरा गांव की विमला देवी के घर के आगे डिस्पोजल सिंरिंज आदि फेंके जाने का विरोध करने पर सभी अभियुक्तों ने मारपीट की थी। जख्मी विमला के बयान पर सिंहवाड़ा थाने में पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गुरुवार को न्यायालय न...