खगडि़या, दिसम्बर 9 -- खगड़िया । विधि संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी खगड़िया संजय कुमार (द्वितीय) ने सोमवार को छह पुरुष एवं तीन महिला सहित नौ लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आवास बोर्ड मोहल्ला के सोनू कुमार, हाकिम यादव, मोनू कुमार उर्फ संतोष कुमार, रीतेश कुमार, गुप्तेश्वर कुमार, आशीष रंजन उर्फ नीतीश कुमार एवं शिरोमणि देवी, प्रेमलता देवी, वंदना कुमारी उर्फ वंदना देवी को एससी/एसटी तीन धाराओं के तहत एवं भादवि की धारा 448/34,341/34, के अंर्तगत प्रत्येक दोषी को छह- छह महीने का साधारण करावास और 250/रु. अर्थदंड, वहीं 323/34,504/34, 506/34 के अंतर्गत एक एक वर्ष का साधारण कारावास के साथ 250/रुपए अर्थदंड की सजा निर्धारित की गई है। भादवि की धारा 354/34के अंतर्गत सोनू क...
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