उरई, फरवरी 3 -- उरई। एससीएसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज सुरेश कुमार गुप्ता ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 2 साल के कैद की सज़ा सुनाई और 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता गौरी पत्नी महेंद्र पाल निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना कालपी की तहरीर के आधार पर 7 मई 2020 को कालपी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 131/2020 में अभियुक्त इकरार उर्फ मामू निवासी काशीराम कॉलोनी हाल पता आलमपुर बाईपास थाना कालपी जनपद जालौन के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। उपरोक्त मुकदमे में शिकायतकर्ता गौरी ने बताया था कि उसके पति महेंद्र पाल सिंह के साथ अभियुक्त इकरार उर्फ मामू निवासी ब्लॉक नंबर 697 कॉलोनी नंबर 59 ने...