आगरा, फरवरी 6 -- विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में महिला से जबरन दुष्कृत्य करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीनों को दोषमुक्त करते हुए उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए और जमानतदारों को भी उनके दायित्व से उन्मोचित कर दिया है। सहावर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि मोहनपुर रोड सिढ़पुरा में उसकी सास का एक प्लाट है। इस प्लाट पर राना सोलंकी व लकी गुप्ता कब्जा करना चाहते हैं। महिला को छह नवंबर 2020 को 11 बजे सूचना मिली कि आरोपी इस प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं। जब महिला अपने पति के साथ प्लाट पर थी तो आरोपी राना सोलंकी, लकी गुप्ता व प्रेमचंद ने पति के साथ मारपीट की और तमंचा के बल पर उसके साथ तीनों ने दुष्कृत्य की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इ...