नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी। स्टेट बैंक ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में क्लासीफाइड किया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और आरोप लगाया था कि उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन की हेराफेरी की गई है। अनिल अंबानी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया कि कुछ दस्तावे...