फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 13 -- फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने नवाबगंज थाने में आयुध अधिनियम में दर्ज एक मुकदमे को लेकर एसपी को निर्देश दिये हैं कि वह अपने स्तर से प्रकरण की गंभीरतापूर्वक जांच कराना सुनिश्चत करें। साथ ही इसकी आख्या 15 दिवस के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि नवाबगंज थाने में आयुध अधिनियम के मुकदमे में साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेंद्र सिंह की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी को थाने से माल न आने के कारण जारी थी। नवाबगंज थाने के पैरोकार ने प्रकरण से संबंधित माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष बयान करते समय माल को देखकर निरीक्षक राजेंद्र सिंह की ओर से कहा गया कि यह माल मौके पर जोधन सिंह से बरामद तमंचा नहीं है। इसका हुलिय...
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