हरिद्वार, जनवरी 12 -- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अधूरी जानकारी दिए जाने पर हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह को सूचना आयोग ने जुर्माने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह चौहान की शिकायत पर हुई। इस शिकायत में कहा गया कि हरिद्वार तहसील के लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास ने 12 निर्माण में प्रयुक्त भूमि की पूरी जानकारी नहीं दी, केवल तीन पृष्ठ की खसरा नकल उपलब्ध कराई। हर निर्माण के लिए भूमि का विवरण और माप नहीं दिया गया था। नवम्बर 2024 में भी अनुपालन आदेश जारी होने के बाद पूरी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। और, कहा कि क्यों न एसडीएम पर रोज 250 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए। अब आयोग ने वर्तमान एसडीएम जितेंद्र कुमार को भ...
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