उरई, जनवरी 28 -- उरई। 5 दिसंबर को कुठौंद थाने के भीतर सरकारी आवास पर सिर में गोली लगने से हुई एसओ अरुण कुमार राय की मौत में हत्यारोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने खारिज कर दी है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हत्यारोपी महिला सिपाही की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान सीजेएम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कुठौंद थाने के सरकारी आवास में बीती 5 दिसंबर की रात थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की सरकारी पिस्टल से चली गोली के कारण इलाज के लिए मेडिकल कालेज उरई लाये जाने के दौरान मौत हो गई थी। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने का स्टाफ मौके पर पहुँचा था। जहां पिस्टल इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के सीने पर ही रखी हुई थी। घटना के तुरंत बाद कोंच में तैनात महिला सिपाही मीन...
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