बुलंदशहर, जुलाई 5 -- जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से उर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। उपभोक्ता आयोग के जनसूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि खुर्जा के अगवाल फाटक स्थित जेके इंस्टीट्यूट के ऊपर से निजी कंपनी के लिए हाईटेंशन लाइन जा रही थी। बताया कि चार अप्रैल 2013 को हाईटेंशन लाइन टूटकर इंस्टीट्यूट की एलटी लाइन पर गिर गई थी। जिसके चलते इंस्टीट्यूट में करीब 3.31 लाख रुपये के उपकरण जल गए थे। नुकसान की भरपाई के लिए इंस्टीट्यूटी के मालिक जयकरण सिंह ने 11 दिसंबर 2013 को वाद दायर किया था। जिसमें आयोग ने 26 सितंबर 2019 को जयकरण सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और ऊर्जा निगम के अधिकारियों को परिवाद दायर करने की तारीख से छह फीसदी ब्याज के साथ तीन लाख रुपये और वाद व्यय के तीन हजार रुपये भुगतान के आदेश दिए...