प्रमुख संवाददाता, फरवरी 8 -- यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गलत ढंग से नाम कटवाने की राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। उसने नियमों का हवाला देकर स्थिति स्पष्ट की है कि किसी का नाम कटवाने के लिए एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ओर से भरा गया फॉर्म-7 ही जमा कर सकता है। वह अनेक व्यक्तियों से ढेर सारे फॉर्म एकत्र कर एक साथ अपनी ओर नहीं जमा कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा के मुताबिक अगर कोई एक ही व्यक्ति डाक के माध्यम से भी दूसरे व्यक्तियों से फॉर्म-7 एकत्र कर अपनी ओर से जमा करेगा, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति बेवजह झूठी शिकायत कर आसानी से किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटवा सकता। अगर उसका नाम मतदाता सूची में है, तो ही वह दूसरे का नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भर सकता है। फ...
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