पटना, सितम्बर 9 -- बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल गयी है। बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस निर्देश के अनुसार आधार स्वीकार न करने या उसका पालन न करने की किसी भी घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग को पत्र लिख कर जानकारी दी थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पत्र में कहा कि 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अतिरिक्त आधार...
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