नई दिल्ली, फरवरी 21 -- नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। आरबीआई ने 27 जनवरी को कामकाज संबंधी चिंताओं तथा विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण एविओम के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को इसका प्रशासक नियुक्त किया था। आरबीआई ने यह कदम राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारिश के आधार पर उठाया था।
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