भदोही, जनवरी 22 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादिनी को दुर्घटना हितलाभ की Rs.2.26 लाख की धनराशि दिलाई। एलआईसी ने बिना वसूली समय से भुगतान कर दिया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परिवादिनी को दुर्घटना हित लाभ से संबंधित Rs.2,26,737 रुपये की धनराशि समय-सीमा के भीतर आयोग में जमा कर दिया गया। इसके लिए किसी प्रकार की वसूली अथवा नोटिस जारी नहीं किया गया। गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय जयनाथ पाल, निवासी ग्राम संसारपुरा चक सुंदरपुर, पोस्ट-तहसील एवं जिला भदोही ने 16 जुलाई 2025 को वाद दाखिल किया था। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय ज्ञानपुर एवं आंध्र प्रदेश को विपक्षी पक्ष बनाया था। तथ्य सामने आया कि परिवादिनी के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के देय दु...