शामली, जनवरी 1 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए एलआईसी को बीमाधारक की पत्नी को दो पॉलिसियों की रकम सहित कुल 2.60 लाख रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। शहर की कमला कॉलोनी निवासी सरिता अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय बृजभूषण अग्रवाल ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उनके पति ने 31 मार्च 1994 को दो जीवन बीमा पॉलिसियां कराई थीं, जिनके प्रीमियम क्रमशः 6564 रुपये और 7340 रुपये थे। दोनों पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष थी और पॉलिसी पूरी होने पर कुल दो लाख रुपये देय थे। 26 जनवरी 2025 को उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद अलमारी की सफाई के दौरान उक्त दोनों पॉलिसी बांड मिले, जिनकी जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। परिवादिनी ने बताया कि उनके पति लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.