बस्ती, जनवरी 21 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा दावों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को फटकार लगाया है। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एलआईसी को आदेश दिया है कि वह परिवादिनी आयशा खातून को 25 लाख 45 हजार रुपये की कुल धनराशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करे। शहर के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित सराय गल्ला मंडी निवासी आयशा खातून के पति स्व. खालिद ने एलआईसी से 20 लाख रुपये की 'कैंसर कवर' पॉलिसी ली थी। अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल परिवाद के अनुसार, बीमारी के दौरान समय पर बीमा लाभ नहीं मिलने के कारण उचित इलाज के अभाव में खालिद की 14 नवंबर 2023 को मौत हो गई। मौत के बाद जब नॉमिनी आयशा खातून ने क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने कई आपत्तियां लगाकर दावे को निरस्त कर...
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